हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: गुरुवार 12 जून 2025 अलीगढ़
अलीगढ़, 12 जून 2025: अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कमिश्नरी सभागार में मण्डलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। मण्डलायुक्त ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यशाला का शुभारंभ किया।

मण्डलायुक्त ने केंद्र व प्रदेश सरकार की बाल श्रम उन्मूलन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन जागरूकता अभियान चलाने और बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। साथ ही, विभागीय समन्वय के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

उप श्रमायुक्त सियाराम ने कार्यशाला का संचालन करते हुए बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 15-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले नियोजकों को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
पुलिस अधीक्षक (क्राइम) ममता कुरील ने बाल श्रम उन्मूलन में पुलिस की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एफआईआर को अंतिम विकल्प मानते हुए प्रवर्तन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समन्वय से कार्य किया जाए।
यूनिसेफ के डिवीजन कन्सल्टंट सैयद इमरान ने बाल श्रम उन्मूलन को सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। जिला प्रोबेशन अधिकारी हितेश कुमारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत बाल श्रमिकों को दी जाने deut: जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।

कार्यशाला के अंत में मण्डलायुक्त ने अटल आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना और राजस्थानी कालबेलिया नृत्य की सराहना की। उन्होंने ओलंपिक एशियाई में गणित और अंग्रेजी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र कुनाल यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।