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बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली की अदालत ने पॉक्सो केस में दिया ये फैसला

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ सोमवार 26 मई 2025

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो (POSCO) एक्ट के तहत चल रहे एक मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है, जिससे बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम हो गई हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट (Closure Report) को स्वीकार कर लिया है। यह रिपोर्ट 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि मामले में आरोप साबित नहीं हुए और आगे की जांच आवश्यक नहीं है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता और कथित पीड़िता ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। 1 अगस्त 2023 को सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता ने भी कहा था कि वे पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और वे रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। इससे यह साफ हो गया कि मामले में कोई विरोध नहीं है और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हुई है।

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा – “सत्य की जीत हुई”

पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा,
“पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मामले का निरस्तीकरण एक बड़ी राहत है। सत्य की जीत हुई है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता।”

उन्होंने यह भी कहा कि वे पूरी तरह से कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इस फैसले ने उनकी बेगुनाही को साबित किया है।

बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप थे कि उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत कुछ गंभीर मामलों में संलिप्तता दिखाई है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आरोपों को सही साबित न कर पाने के कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।

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