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गोंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, पूर्व प्रधान, सचिव समेत 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: गुरुवार 19 जून 2025 गोंडा

गोंडा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अपात्र लोगों को आवास आवंटित करने और अवैध वसूली के गंभीर आरोपों में गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र में तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर की गई है।

ब्लॉक पंडरी कृपाल की ग्राम पंचायत दरियापुर हरदोपट्टी निवासी राम कुमार द्वारा आठ जनवरी को देवीपाटन मंडल के आयुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र के बाद यह मामला प्रकाश में आया। शिकायत में वर्ष 2020-21 में अपात्रों को आवास स्वीकृत करने और उनसे पैसे वसूलने के आरोप लगाए गए थे।

जांच में हुआ खुलासा
जिला विकास अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में कुल 15 लाभार्थियों को अपात्र पाया गया। एक लाभार्थी विद्याधर ने योजना के तहत 1.20 लाख रुपये प्राप्त कर लिए लेकिन आवास निर्माण नहीं कराया। उसने अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए अपने भाई के बने हुए मकान को अपना आवास बताकर प्रस्तुत किया।

इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कई लाभार्थियों ने आवास के लिए मिले 40,000 रुपये में से 20,000 रुपये ग्राम प्रधान को देने की बात स्वीकार की। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन ग्राम प्रधान उषा देवी, ग्राम पंचायत सचिव अजीत गुप्ता और प्रधानपति को इस अनियमितता का मुख्य दोषी ठहराया गया है।

चार साल तक दबा रहा मामला
गौरतलब है कि इस प्रकरण की शिकायत सबसे पहले वर्ष 2021 में की गई थी। उस समय हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शशांक त्रिपाठी द्वारा जांच कर सचिव के खिलाफ कार्रवाई और धनवसूली के निर्देश दिए गए थे। लेकिन यह आदेश अमल में नहीं लाया गया और फाइलें वर्षों तक धूल फांकती रहीं।

नामजद आरोपियों में ये शामिल
बीडीओ पंडरी कृपाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में जिन 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं –
उषा देवी (पूर्व प्रधान), अजीत गुप्ता (ग्राम पंचायत सचिव), श्यामपता, लक्ष्मी देवी, अनीता, ममता देवी, सुरेश कुमार, शानपती, गुलशन बानो, सरोजनी देवी, जगदम्बा प्रसाद, रमेश कुमार, सुमन, पवन कुमार, रामसरन, राजकुमारी और विद्याधर।

रिकवरी और विभागीय कार्रवाई के आदेश
जांच के आधार पर डीएम ने 6.80 लाख रुपये की अनियमित राशि की वसूली कराने के साथ-साथ संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।

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