हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़ ए.एफ.सी. कोर्ट का सख्त रुख, 1.78 लाख की रिकवरी आदेशित
तीन वर्षीय पुत्री के भरण-पोषण मामले में अदालत ने पति को जेल भेजा
अलीगढ़ 26 अगस्त 2025 : ए.एफ.सी. कोर्ट संख्या-4 अलीगढ़ में भरण-पोषण की वसूली संबंधी एक मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश पारित किया। वादिया, जिसकी शादी वर्ष 2013 में हुई थी और जिसकी एक 3 वर्षीय पुत्री है, ने भरण-पोषण की वसूली हेतु वाद दायर किया था।
विपक्षी पति न तो भरण-पोषण की फाइल पर और न ही वसूली की फाइल पर उपस्थित हुआ। इस पर न्यायालय ने विपक्षी पति के विरुद्ध 1,78,500 की रिकवरी जारी की, जो 5000 प्रतिमाह के हिसाब से 36 माह की धनराशि है। साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर अतरौली पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
पुलिस द्वारा विपक्षी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। भरण-पोषण की धनराशि जमा न करने पर न्यायालय ने विपक्षी पति को जिला कारागार अलीगढ़ में 30 दिनों के लिए भेजने का आदेश दिया। इस प्रकरण में काउंसलर एडवोकेट योगेश सारस्वत ने जानकारी दी।