हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश के 75 जिलों में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
लखनऊ में बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलेगा। इसमें पुलिस, परिवहन विभाग और राजस्व/जिला प्रशासन के अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे। सरकार ने आम जनता, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से अभियान में पूरा सहयोग करने की अपील की है।
कानून के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं धारा 194 डी में इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट नियमों के पालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है।
परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। उनका कहना है कि “हेलमेट पहले, ईंधन बाद में” नियम नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने इसे “जीवन का सबसे सरल बीमा” बताया।
गौरतलब है कि इससे पहले पिछले वर्ष भी प्रदेश सरकार ने इसी तरह का अभियान चलाया था। अब एक बार फिर सरकार इस पहल के जरिए नागरिकों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इसका मकसद सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है।
इस प्रकार, सितंबर महीने में चलने वाला यह विशेष अभियान केवल दंड की नीति नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर नागरिकों में जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाने की एक अहम पहल है।