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दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़, 28 जनवरी 2026 :
दिव्यांगजन के सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण पुनर्वासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायता योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी।

21 प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए होगी सहायता
रोहित कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार के दिव्यांगजनों (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजनों को छोड़कर) के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा चयनित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया जाएगा।

इन परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन
योजनान्तर्गत कुल 07 प्रकार की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे केयर सेंटर या प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्तर से विशेष विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास कार्यक्रम (न्यूनतम 02 एवं अधिकतम 04 ट्रेड), पाठ्य सामग्री विकास तथा पुस्तकालयों का संचालन शामिल है।

पात्रता व आवेदन प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत पंजीकृत प्रदेश की वे स्वैच्छिक संस्थाएं, जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव है और जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक संस्थाएं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://uphwd.gov.in से योजना से संबंधित कार्यकारी आदेश, दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकती हैं।

30 जनवरी तक जमा करें प्रस्ताव
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम 30 जनवरी 2026 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, विकास भवन, अलीगढ़ में जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।

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