• Home
  • Delhi
  • दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
Image

दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 28 मार्च: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 11 मार्च 2025 को जारी किया गया, जिसमें अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया कि 2019 में अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद निकिता शर्मा ने द्वारका में चौराहों, सड़कों, बिजली के खंभों, डीडीए पार्क की चारदीवारी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। इन होर्डिंग्स में आम जनता के लिए शुभकामनाएं दी गई थीं और संबंधित नेताओं के नाम और तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं।

अदालत की टिप्पणी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह संज्ञेय अपराध प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अवैध होर्डिंग्स न केवल सार्वजनिक उपद्रव हैं, बल्कि यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि FIR दर्ज करके मामले की जांच की जाए और 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

Releated Posts

अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 2अगस्त 2025 अमेरिकी टैरिफ और मीडिया अटकलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है—भारत…

राहुल गांधी पर चुनाव आयोग का हमला: ‘हमें न धमकाएं’, गलत जानकारी फैलाने का आरोप

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 2अगस्त 2025 चुनाव आयोग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच एक बार फिर टकराव…

पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 2अगस्त 2025तलाक की कार्यवाही में लगाए आरोप वैध, पत्नी को संरक्षण का अधिकार बॉम्बे हाई…

कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को 12 साल की नज़रबंदी की सजा

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 2अगस्त 2025 बोगोटा: कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे (73) को प्रक्रियात्मक धोखाधड़ी और गवाहों…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top