हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ शुक्रवार 30 मई 2025 अलीगढ़
अलीगढ़, । इगलास थाना क्षेत्र के करथला गांव निवासी तुलसी देवी को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बिजली विभाग पर खराब मीटर लगाने और गलत लाइन कनेक्शन देने का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने बिजली विभाग को ₹30 हजार मुआवजा देने और सही लाइन से कनेक्शन जोड़ने के आदेश दिए हैं।
तुलसी देवी ने आयोग में दी याचिका में बताया कि उन्होंने 25 जुलाई 2022 को घरेलू बिजली कनेक्शन लिया था। लेकिन कनेक्शन में विभाग ने उन्हें 220 वोल्टेज की जगह 440 वोल्टेज की लाइन से जोड़ दिया। साथ ही, खराब मीटर भी लगा दिया गया, जिससे उनके कई घरेलू उपकरण जलकर खराब हो गए।
मामले की सुनवाई अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य पूनम सिंह राजपूत की पीठ ने की। आयोग ने बिजली विभाग की लापरवाही को उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिया कि विभाग न केवल सही वोल्टेज की लाइन से कनेक्शन जोड़े, बल्कि 30 दिनों के भीतर ₹30 हजार रुपये मुआवजा भी दे, जिस पर वार्षिक ब्याज भी देना होगा।