हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 7 मई : 2025,
अलीगढ़, 07 मई 2025:
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री रजनीश कुमार पाण्डेय ने जानकारी दी है कि शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 20,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में पीएफएमएस (Public Financial Management System) के माध्यम से भेजी जाएगी।
नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हो)।
- शादी का कार्ड।
आवेदक की वार्षिक आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक स्वीकार्य होंगे, परंतु यह अवधि वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर होनी चाहिए।
साथ ही, यह भी बताया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में शामिल अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जातियों के आवेदक इस अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। विवाह के लिए आवेदन करने वाली लड़की की आयु शादी के दिन 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान अनुमन्य है।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के किसी भी आवेदन को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए इच्छुक व्यक्ति Shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
















