हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 5 मई : 2025,
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को जोरदार बहस हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को पूरी तरह गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह आदेश कानून के विरुद्ध है और इससे गलत उदाहरण (precedent) स्थापित होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह आदेश तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है और इससे जांच पर असर पड़ सकता है।
केजरीवाल के वकील की तीखी प्रतिक्रिया: ‘यह याचिका केवल राजनीति से प्रेरित’
पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने ईडी की याचिका को ‘असाधारण’ और ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ बताया। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी सह-आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है, तो इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अदालत का कीमती समय नष्ट किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का हवाला, लेकिन कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं
ईडी के स्पेशल काउंसल जोहेब हुसैन ने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के पास लंबित है और जब तक वह पीठ गठित नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। हाईकोर्ट ने भी संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बिना वह कोई अंतिम निर्णय नहीं देगा।
राजनीतिक तकरार: चुनाव से पहले तारीखों की मांग, अब सुनवाई की जल्दबाजी?
केजरीवाल के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी चुनाव से पहले तो सुनवाई टालने की मांग करती रही, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही सुनवाई की जल्दी की जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है।
अगली सुनवाई 30 जुलाई को, सिसोदिया की याचिका 12 अगस्त को सुनी जाएगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ईडी की याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इसके साथ ही, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा अभियोजन स्वीकृति के बिना चार्जशीट पर संज्ञान लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी।