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सेना पर टिप्पणी मामला: हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की, कड़ी फटकार

इलाहाबाद: भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सेना पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि “भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। यह उचित संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन है।” कोर्ट ने आगे कहा कि “भारतीय सेना जैसे संवेदनशील संस्थान के बारे में अपमानजनक बयानबाजी इस संवैधानिक संरक्षण के तहत नहीं आती।”

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “यह मान लेना गलत होगा कि कोई भी व्यक्ति सेना या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कुछ भी कहने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय सेना की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती।”

इस मामले में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। यह मामला एक स्थानीय नागरिक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी देश की सैन्य प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली थी।

सरकारी पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि याचिका विचार योग्य नहीं है क्योंकि राहुल गांधी के पास सत्र न्यायालय में अपील का विकल्प था। उन्होंने यह भी कहा कि दर्ज शिकायत और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

वहीं, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।

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