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ऊर्जा मंत्री के निर्देश: अब केवल बकायेदारों पर होगी कार्रवाई, नियमित उपभोक्ताओं को मिलेगी निर्बाध बिजली
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मा० ऊर्जा मंत्री द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के लिए विद्युत विभाग को सख्त आदेश दिए गए हैं। 30 जुलाई 2025 को जारी पत्र के अनुसार उपभोक्ता सुविधा, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और शिकायत निवारण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी गाँव में कुछ उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो पूरे गाँव की विद्युत आपूर्ति बाधित न की जाए। केवल बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध ही कार्रवाई हो, ताकि नियमित बिल भुगतान करने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
विद्युत आपूर्ति में बार-बार आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि किसी स्थान पर वितरण ट्रांसफॉर्मर बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो तकनीकी एवं वाणिज्यिक परीक्षण कर उसकी क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही तत्काल की जाए।
उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल जारी करना और यदि बिल में त्रुटि हो तो उसका प्राथमिकता से संशोधन करना भी अनिवार्य किया गया है। हाल ही में आयोजित उपभोक्ता मेगा शिविरों में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियोजित बिजली कटौती (प्लान्ड शटडाउन) को लेकर कहा गया है कि इसे सामान्य रोस्टरिंग अवधि में ही रखा जाए। यदि अत्यावश्यक हो तो दिन में अधिकतम एक या दो बार ही शटडाउन लिया जाए और बार-बार न किया जाए। साथ ही कटौती की पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को सोशल मीडिया या एसएमएस के माध्यम से दी जाए।
ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं की फोन कॉल समय पर रिसीव करें, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनें और समाधान सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं से शालीनतापूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार करने पर विशेष जोर दिया गया है।
इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों पर होगी। पत्र पर अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल के हस्ताक्षर हैं। उम्मीद है कि इन कदमों से उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी और निर्बाध बिजली सेवा मिलेगी।