ई-चालान में नई सख्ती: वाहन स्वामी के खिलाफ होगी कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त
लखनऊ, 24 जुलाई 2025:
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त बैठक में सड़क सुरक्षा, ई-चालान और परमिट से जुड़ी नीतियों पर अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय हुआ कि अब कैमरा आधारित ई-चालान में यदि वाहन चालक की पहचान न हो सके, तो वाहन स्वामी को ही जिम्मेदार माना जाएगा। गंभीर उल्लंघनों या बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन स्वामी के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक की अध्यक्षता परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह और एडीजी ट्रैफिक के. सत्यनारायण ने की। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि चालान नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि वाहन मालिक जिम्मेदार होगा, यदि वह अपने वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है और उससे दुर्घटना या नियमों का उल्लंघन होता है।
ई-चालान वसूली को मिलेगा डिजिटल सहयोग
बैठक में आइटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) और यातायात पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत चालान की जानकारी अब वाहन स्वामी को वाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे सूचना तुरंत मिले और भुगतान में तेजी आए।
इसके साथ ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) को भी यातायात विभाग में लागू करने पर विचार किया गया है। इससे वाहन मालिक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से चालान का भुगतान कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।
नया नियम वाहन मालिकों के लिए चेतावनी
बैठक में स्पष्ट किया गया कि यदि वाहन मालिक ने किसी अन्य को वाहन सौंपा और वह चालक गंभीर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो मूल वाहन स्वामी को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
यह कदम सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और नियमों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में अहम माना जा रहा है।