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अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली को लेकर वित्त विभाग सख्त, 63 पेंशनर्स से वसूले जाएंगे ₹30.42 लाख

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 10 मई : 2025,

अलीगढ़, 10 मई 2025: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के निधन के उपरांत उनके खातों में जारी अतिरिक्त पेंशन राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस दिशा में प्रदेश के मा० वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी वरिष्ठ कोषाधिकारियों (STO) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त भुगतान की स्थिति में तत्काल प्रभाव से वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

पेंशन व्यवस्था में लापरवाही से हो रही सरकारी धन की हानि

सरकारी व्यवस्था के तहत पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराया जाता है, जिसकी वैधता एक वर्ष की होती है। इसके आधार पर कोषागार द्वारा नियमित पेंशन भुगतान किया जाता है। परंतु कई मामलों में पेंशनर की मृत्यु के बाद भी समय से कोषागार को सूचना न देने के कारण उनके बैंक खातों में पेंशन जारी रहती है, जो कि सरकारी धन की हानि का कारण बनती है।

वित्त मंत्री ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार परिजन जानबूझकर मृत्यु की सूचना छिपाकर मृतक के खाते से पेंशन की अतिरिक्त राशि निकालते हैं, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में संबंधित परिजनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तथा राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।

कोषागार विभाग ने जारी की अपील

वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री योगेश कुमार ने इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए जनहित में अपील की है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजन मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल कोषागार को सूचित करें और यदि अतिरिक्त धनराशि जमा हो चुकी हो तो उसे स्वयं बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से कोषागार में वापस करें। ऐसा न करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

63 पेंशनर्स से 30.42 लाख की वसूली प्रस्तावित

अलीगढ़ जनपद में कोषागार विभाग द्वारा की गई समीक्षा में यह सामने आया है कि कुल 63 पेंशनर्स के खातों में ₹30,42,160 (तीस लाख बयालीस हजार एक सौ साठ) की अतिरिक्त राशि जमा हुई है, जिसे अब वसूला जाएगा।

इनमें प्रमुख नाम एवं बकाया राशि इस प्रकार हैं:

  • कुंवर पाल शर्मा, यशोदा रोड हापुड़ – ₹3,61,152
  • ओंकार सिंह, नई आबादी जीटी रोड सरसौल – ₹1,10,007
  • बर्फी देवी, कासिमपुर – ₹2,11,939
  • हरपाल सिंह, करवा गवा बदायूं – ₹1,34,966
  • ओमवती, भटौली – ₹1,37,223
  • करण सिंह, गगदा पोस्ट पाइंदपुर – ₹1,45,465
  • अन्य 57 पेंशनर्स से भी ₹50,000 से अधिक की वसूली निर्धारित की गई है।

वित्त विभाग ने दिए सख्त निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह विषय न केवल प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा है, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। पेंशन सरकारी सहायता है, न कि उत्तराधिकार। अतः मृतक के परिजनों को इस पर संवेदनशील रवैया अपनाते हुए स्वेच्छा से अतिरिक्त राशि कोषागार में वापस करनी चाहिए।

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