हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 04 दिसंबर 2025 : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत जिले की सभी तहसीलों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और न्यायिक सहायता से संबंधित आमजन को जागरूक करना है।
श्रीवास्तव ने बताया कि शिविरों में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न (POCSO Act), वैकल्पिक वाद समाधान प्रणाली (ADR System), व्यावसायिक विवाद, मीडिएशन, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, स्थायी लोक अदालत, उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना, तथा टीकाकरण कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही तहसील स्तर पर संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सरकारी सहायता कार्यक्रमों एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल के बारे में भी बताया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार—
- 08 दिसंबर: तहसील कोल एवं इगलास
- 09 दिसंबर: तहसील खैर एवं अतरौली
- 10 दिसंबर: तहसील अतरौली, गभाना, इगलास एवं खैर
- 17 दिसंबर: तहसील इगलास
- 18 दिसंबर: तहसील कोल एवं खैर
- 19 दिसंबर: तहसील गभाना
- 24 दिसंबर: तहसील अतरौली
इन तिथियों पर तहसील पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और पराविधिक स्वयंसेवक प्रतिभागियों को विधिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इन शिविरों में उपस्थित होकर अपने विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा न्यायिक सहायता के बारे में जागरूक हों और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं। यह शिविर विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे।













