नोएडा में 1 नवंबर 2025 से 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत लागू किया जा रहा है ताकि NCR में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। गौतमबुद्धनगर जिले में लगभग 2.08 लाख वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे, जिनमें से 40 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द किया जा चुका है।
मुख्य बिंदु:
- ANPR कैमरे: पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की उम्र की पहचान करेंगे। ये कैमरे अक्टूबर 2025 तक स्थापित हो जाएंगे।
- नोटिस: परिवहन विभाग ने 8 हजार वाहन मालिकों को नोटिस भेजे हैं, और बाकी को भी जल्द सूचित किया जाएगा।
- जब्ती और जुर्माना: नियम तोड़ने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा, और पेट्रोल पंपों पर नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई होगी।
- डंपिंग की समस्या: इतनी बड़ी संख्या में वाहनों को डंप करने की कोई ठोस व्यवस्था न होना प्रशासन के लिए चुनौती है।
- ट्रैफिक पुलिस और RTO: विशेष टीमें गठित की जाएंगी, जो सड़कों और पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों की जांच करेंगी। 2024 में 365 और 2025 में अब तक 103 वाहन जब्त किए जा चुके हैं।
- वैकल्पिक क्षेत्र: दिल्ली-NCR के बाहर उत्तर प्रदेश के 33 जिलों (जैसे इटावा, जौनपुर, कुशीनगर आदि) में इन वाहनों को चलाने की अनुमति होगी।
यह कदम दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुके नियम का विस्तार है, और NCR के अन्य शहरों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत) में भी 1 नवंबर से लागू होगा। पूरे NCR में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह प्रभावी होगा।…