हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: मंगलवार 10 जून 2025 अलीगढ़
अलीगढ़, 10 जून 2025: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस संबंध में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रोहित कुमार ने जानकारी दी कि पात्र लाभार्थियों को ₹20,000 की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में PFMS प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन माध्यम से shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर किया जा सकता है। आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड एवं उससे लिंक मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के अनुसार अधिकतम वार्षिक आय ₹1 लाख)
- बैंक पासबुक
- विवाह का निमंत्रण पत्र
इस योजना के अंतर्गत विधवा एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, आवेदन केवल विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक ही मान्य होगा, बशर्ते यह अवधि एक ही वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर हो।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जातियों के आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही, विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों के विवाह हेतु अनुदान अनुमन्य है।
योजना संबंधी किसी भी अन्य जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
सरकारी पोर्टल: shadianudan.upsdc.gov.in
अवसर सीमित अवधि के लिए, इच्छुक पात्र अभ्यर्थी शीघ्र करें आवेदन।