हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 22 जुलाई 2025
अलीगढ़, 22 जुलाई 2025: जिले में न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला मुख्यालय, तहसील स्तर और बाह्य स्थित न्यायालयों में एक साथ किया जाएगा। इसकी जानकारी अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नितिन श्रीवास्तव ने दी।
उन्होंने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन, सेवा संबंधी विवाद, राजस्व व दीवानी वाद तथा प्री-लिटिगेशन के ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, शामिल होंगे।
सचिव श्रीवास्तव ने बताया कि इस महत्त्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने हेतु 23 जुलाई को अपरान्ह 3:30 बजे एक समन्वय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होकर लोक अदालत की तैयारी में सक्रिय भूमिका निभाएं।
राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल न्याय दिलाने का एक वैकल्पिक माध्यम है, बल्कि इससे समय और संसाधनों की भी बचत होती है।