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विशेष लोक अदालत का आयोजन 26 अप्रैल को: विद्युत अधिनियम एवं छोटे आपराधिक मामलों के निस्तारण का सुनहरा अवसर

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 19 अप्रैल: 2025,

अलीगढ़, 19 अप्रैल 2025: जिला न्यायालय अलीगढ़ एवं इसके अंतर्गत आने वाले बाह्य न्यायालयों में आगामी 26 अप्रैल, शनिवार को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की जानकारी जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार के दिशा-निर्देशन में दी गई है।

यह विशेष लोक अदालत मुख्यतः विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों (Compoundable Offences) तथा अन्य आपराधिक शमनीय वादों जैसे कि Petty Offences (छोटे अपराधों) के निस्तारण हेतु आयोजित की जा रही है। इन मामलों का समाधान आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव एवं एडीजे श्री नितिन श्रीवास्तव ने वादकारियों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति विद्युत अधिनियम या अन्य छोटे आपराधिक मामलों में वादी/प्रतिवादी हैं, वे 26 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों का त्वरित, सरल और सुलभ समाधान प्राप्त करें।

यह विशेष लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया के बोझ को कम करने, मामलों के त्वरित निस्तारण और न्याय सुलभ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेष लोक अदालत की मुख्य बातें:

  • तिथि: 26 अप्रैल 2025 (शनिवार)
  • स्थान: जिला न्यायालय अलीगढ़ एवं बाह्य स्थित न्यायालय
  • मामले: विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय दाण्डिक मामले एवं अन्य छोटे आपराधिक मामले (Petty Offences)
  • प्रक्रिया: आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित निस्तारण

संपर्क करें: अधिक जानकारी या सहायता के लिए वादकारी संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

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