हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अलीगढ़, 28 अगस्त 2025 :
जिला औषधि विभाग ने थोक दवा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि फुटकर दवा बिक्री पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला फफाला थोक दवा बाजार से जुड़ा है, जहां कुछ थोक दवा व्यापारी सीधे मरीजों को दवा बेच रहे थे। इस पर जिला अलीगढ़ कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (रजि.) के अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह टिल्लू ने औषधि निरीक्षक दीपक लोधी को लिखित सूचना दी।
औषधि निरीक्षक दीपक लोधी ने कहा कि थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर बिक्री करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का उल्लंघन है। थोक विक्रय लाइसेंस की शर्तों में यह साफ उल्लेखित है कि वे केवल अधिकृत रिटेल विक्रेताओं और संस्थानों को ही दवा बेच सकते हैं। सीधे मरीजों को दवा बेचना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि औषधि विभाग इस पर सतत निगरानी रखे हुए है। यदि जांच में कोई थोक विक्रेता फुटकर बिक्री करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर अन्य कानूनी दंड तक हो सकती है।
औषधि विभाग ने सभी थोक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार ही दवाओं का विक्रय करें। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसी का होगा। विभाग ने साफ कहा है कि जनहित और कानून की रक्षा के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।