हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख अब बस एक दिन दूर है। सोमवार, 15 सितंबर 2025 तक हर टैक्सपेयर को रिटर्न दाखिल करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बार किसी अतिरिक्त विस्तार से साफ इनकार किया है। पिछली बार 31 जुलाई की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 27 मई किया गया था, लेकिन अब आगे राहत की उम्मीद नहीं है।
अब तक देशभर में करीब 6 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7 करोड़ से ज्यादा था। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम तारीख नजदीक आते ही फाइलिंग का दबाव और बढ़ जाएगा। यदि आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो यह आपके लिए चेतावनी का वक्त है।
ITR फाइलिंग का प्रोसेस
- इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें – पैन और पासवर्ड से।
- असेसमेंट ईयर चुनें – 2025-26।
- फाइलिंग स्टेटस और सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें।
- सभी जानकारियों की समीक्षा कर कन्फर्म करें।
- टैक्स पेमेंट होने पर सब्मिट करें और ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।
किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी?
- फॉर्म 16 – सैलरीड कर्मचारियों के लिए।
- कैपिटल गेन डिटेल्स – शेयर/म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए।
- AIS और फॉर्म 26AS – आय और टैक्स डिटेल चेक करने के लिए।
- बैंक स्टेटमेंट और इंट्रस्ट सर्टिफिकेट – ब्याज आय की पुष्टि हेतु।
- फॉरेन इनकम और असेट्स डिटेल्स – यदि लागू हो।
- टैक्स सेविंग प्रूफ्स – पुराने टैक्स रिजीम वालों के लिए।
- पैन, आधार और बैंक डिटेल्स।
अगर समय पर ITR फाइल न किया तो?
अंतिम तारीख चूकने पर लेट फीस, ब्याज और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, कैरी फॉरवर्ड लॉस और कई टैक्स बेनिफिट भी छूट जाएंगे।













