हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 3 मई : 2025,
जिलाधिकारियों को निर्देश— प्रत्येक कार्यालय में “जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर” अनिवार्य रूप से रखें
अलीगढ़, 03 मई 2025 –
उत्तर प्रदेश शासन के संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा मा० सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में अलीगढ़ मण्डल की आयुक्त श्रीमती संगीता सिंह ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, नगर आयुक्तों एवं अन्य मण्डलीय अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।
“जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर” होगा अनिवार्य
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी कार्यालयों में “जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर” स्थापित किया जाना अनिवार्य है। इसमें मा० जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा तथा पत्र प्राप्त होने की पावती संबंधित मा० सदस्य को भेजी जाएगी।
कृत कार्यवाही से समय से कराएं अवगत
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित मामले में प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मा० सदस्य को उसकी स्थिति से शीघ्र अवगत कराया जाए, जिससे एक ही विषय पर बार-बार पत्राचार की आवश्यकता न पड़े।
शासन की छवि पर पड़ता है असर
मण्डलायुक्त ने यह भी बताया कि शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पत्रों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत नहीं करा रहे हैं, जिससे मा० सदन एवं समितियों की बैठकों में शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सभी विभागों को जारी हो सर्कुलर
आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपदों में सभी विभागों को इस आशय का सर्कुलर जारी करें और सुनिश्चित करें कि शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन हो।