हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 3 जून 2025 अलीगढ़
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिस विभाग की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही उम्र की अधिकतम सीमा में 3 साल की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी।
इन पदों पर मिलेगा आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों को यह आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस के चार प्रमुख पदों की सीधी भर्ती में मिलेगा:
- आरक्षी नागरिक पुलिस
- आरक्षी पीएसी (पुरुष एवं महिला वाहिनी)
- आरक्षी घुड़सवार
- फायरमैन
सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) के भीतर क्षैतिज रूप से लागू होगा। यानी यदि कोई पूर्व अग्निवीर ओबीसी वर्ग से है, तो उसे ओबीसी वर्ग के भीतर ही 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
आरक्षण के दायरे में आने वाली भर्तियाँ
जल्द ही जिन भर्तियों में यह आरक्षण लागू किया जा सकता है, उनमें कुल 17,879 पद शामिल हैं:
- आरक्षी पीएसी – 9837 पद
- आरक्षी पीएसी महिला वाहिनी – 2282 पद
- आरक्षी नागरिक पुलिस – 3245 पद
- आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस – 2444 पद
- आरक्षी घुड़सवार – 71 पद
इस बाबत शासन जल्द विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
2026 में आएगा पहला बैच
भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 में चार साल की सेवा पूरी कर बाहर आएगा। ऐसे में इस निर्णय का उद्देश्य इन प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को नागरिक सुरक्षा तंत्र में पुनर्स्थापित करना है।
राज्य और केंद्र की पहल
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कई अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, सिक्किम और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CISF, BSF आदि) ने भी पूर्व अग्निवीरों को 10 से 20 प्रतिशत तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यूपी कैबिनेट का यह फैसला उन सभी पहलों में अब तक का सबसे व्यापक और प्रभावशाली कदम माना जा रहा है।