हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 3 जून 2025
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आगामी SI भर्ती परीक्षा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट केवल एक बार के लिए होगी और भविष्य की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में इसका उदाहरण नहीं माना जाएगा।
गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर उत्पन्न कुल 4543 रिक्तियों के सापेक्ष यह छूट दी जाएगी। यह निर्णय उ.प्र. लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के तहत लिया गया है।
5 साल से नहीं हुई SI भर्ती, अभ्यर्थियों की थी बड़ी मांग
उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों से उप निरीक्षक भर्ती आयोजित नहीं हो सकी है। इसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए थे। अभ्यर्थियों की लगातार मांग और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों की सीधी भर्ती में भी तीन वर्ष की आयु छूट दी गई थी, जिससे आवेदन संख्या में भारी वृद्धि देखी गई थी। उस भर्ती के लिए अनुमानित 25 लाख के बजाय 48 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।
अग्निवीरों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। सिपाही, पीएसी, सिपाही घुड़सवार एवं फायरमैन जैसे पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी जाएगी।