हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने शीतकालीन वर्दी लागू करने का आदेश जारी किया है। डीजीपी के जीएसओ शलभ माथुर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, प्रदेशभर में 27 अक्टूबर से रात के समय पुलिस कर्मी शीतकालीन वर्दी पहनेंगे, जबकि 1 नवंबर से दिन और रात दोनों समय शीतकालीन वर्दी अनिवार्य होगी।
दरअसल, प्रदेश पुलिस में वर्दी धारण करने के लिए हर वर्ष मौसम के अनुसार आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश डीजीपी कार्यालय से जारी होता है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि कब से ग्रीष्मकालीन (समर) वर्दी और कब से शीतकालीन (विंटर) वर्दी पहनी जाएगी। आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के सभी पुलिसकर्मी उसी के अनुरूप वर्दी पहनते हैं।
सर्दी का मौसम धीरे-धीरे शुरू हो चुका है, ऐसे में पुलिसकर्मियों को रात के समय ठंड से राहत देने के लिए पहले चरण में 27 अक्टूबर से शीतकालीन वर्दी की अनुमति दी गई है। 1 नवंबर से यह व्यवस्था पूरे दिन के लिए प्रभावी हो जाएगी। डीजीपी कार्यालय ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

















