हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार किया जाए। न्यायमूर्ति पी.के. गिरि ने यह आदेश बांदा की अध्यापिकाओं इंद्रा देवी और लीना चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना संभव है। यदि कोई शिक्षक कभी-कभार देरी से आता है तो दस मिनट की छूट दी जा सकती है, लेकिन यह आदत नहीं बननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की समय से उपस्थिति गरीब ग्रामीण छात्रों के शिक्षा के अधिकार और जीवन-समानता के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। अदालत ने मुख्य सचिव से अगली सुनवाई में इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।















