हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और जरूरत से ज्यादा सामान साथ ले जाते हैं, तो अब सतर्क हो जाना जरूरी है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि ट्रेन यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक वजन का सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। यह नियम हवाई यात्रा की तरह सख्ती से लागू किए जाएंगे, ताकि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता बनी रहे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि रेलवे में पहले से ही यात्रा श्रेणी के अनुसार मुफ्त बैगेज अलाउंस निर्धारित है। यदि कोई यात्री इस तय सीमा से अधिक सामान ले जाता है, तो उसे निर्धारित शुल्क देना होगा। तय अधिकतम सीमा से ज्यादा सामान ले जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
रेलवे नियमों के अनुसार, सेकंड क्लास (जनरल) में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। यदि यात्री इससे अधिक सामान ले जाना चाहता है, तो वह अधिकतम 70 किलो तक वजन का सामान शुल्क देकर ले जा सकता है। वहीं, स्लीपर क्लास के यात्रियों को 40 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है। जरूरत पड़ने पर वे 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त चार्ज देना अनिवार्य होगा।
एसी कोच में नियम और भी सख्त हैं। एसी 3 टियर और चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिकतम 40 किलो तक ही सामान ले जाने की अनुमति है। यही इन कोचों की अंतिम सीमा है। इससे अधिक वजन का सामान इन श्रेणियों में ले जाना नियमों के तहत मान्य नहीं है। वहीं, 1st AC में यात्रा करने वाले यात्री 70 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं, इसके बाद अतिरिक्त वजन पर शुल्क देना होगा।
रेलवे का कहना है कि जरूरत से ज्यादा सामान न केवल अन्य यात्रियों के लिए परेशानी पैदा करता है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा बन सकता है। भारी सामान से कोच में आवाजाही बाधित होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण बैगेज नियमों को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले अपने सामान का वजन जरूर जांच लें। यदि सामान तय सीमा से ज्यादा है, तो पहले से बुकिंग कराएं या अतिरिक्त शुल्क देने के लिए तैयार रहें। थोड़ी सी सावधानी आपकी ट्रेन यात्रा को आरामदायक और परेशानी मुक्त बना सकती है।













