सरकार का बड़ा फैसला: अवैध बूचड़खानों और मांस की दुकानों पर कार्रवाई
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 29 मार्च: लखनऊ में धार्मिक स्थलों के पास मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजे हैं। आदेश के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
अवैध बूचड़खानों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही संचालन की अनुमति होगी। अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों और बिना लाइसेंस की मांस दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर विकास विभाग ने जारी किए निर्देश
नगर विकास विभाग ने नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वे धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकानों को हटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया
सरकार के इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं की रक्षा का कदम मान रहे हैं, तो कुछ व्यापारी इससे अपनी आजीविका पर असर पड़ने की चिंता जता रहे हैं।
सरकार का कहना है कि साफ-सफाई और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।