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विद्युत अधिनियम से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु 26 अप्रैल को विशेष लोक अदालत का आयोजन

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 7 अप्रैल: 2025:अलीगढ़,

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय अलीगढ़ सहित बाह्य स्थित न्यायालयों में 26 अप्रैल, शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री संजीव कुमार के दिशा-निर्देशन में यह अदालत आयोजित की जा रही है।

इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों एवं अन्य आपराधिक शमनीय वादों का शीघ्र और आपसी सुलह-सहमति के आधार पर समाधान करना है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित और सुलभ निस्तारण किया जा सकेगा, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और पक्षकारों को अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी।

अपर जिला जज एवं पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए सभी वादकारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शमनीय दाण्डिक मामले या अन्य आपराधिक शमनीय वाद न्यायालय में लंबित हैं, वे 26 अप्रैल को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का समाधान कराएं।

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