ऑटो चालकों को मिली बड़ी राहत
हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 11अप्रैल: 2025,
दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब ऑटो परमिट ट्रांसफर के लिए पांच साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत ऑटो चालक सिर्फ एक साल बाद ही अपना ऑटो और उसका परमिट किसी और को ट्रांसफर कर सकेंगे।
अब तक क्या था नियम?
पहले के नियम के अनुसार, जब कोई चालक नया ऑटो खरीदता था तो उसे कम से कम पांच साल तक उस ऑटो को अपने पास रखना पड़ता था। इस अवधि के पहले वह उसे न तो बेच सकता था और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकता था।
नए नियम से क्या मिलेगा फायदा?
- बाजार में लचीलापन बढ़ेगा: चालक अब जरूरत के अनुसार एक साल बाद ही ऑटो बेच या बदल सकेंगे।
- आर्थिक बोझ में कमी: किसी कारणवश ऑटो न चला पाने की स्थिति में अब चालक को लंबे समय तक फंसे रहने की मजबूरी नहीं होगी।
- नई खरीद को बढ़ावा: परमिट जल्दी ट्रांसफर हो पाने की सुविधा से ऑटो की बिक्री भी बढ़ेगी।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
इस फैसले से खासकर नए ऑटो चालक, कमाई में दिक्कत झेल रहे ड्राइवर, और ऑटो फाइनेंस सेक्टर को लाभ होगा। साथ ही जिन लोगों को जल्दी ऑटो बेचने या किसी अन्य को ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, उनके लिए यह बेहद मददगार साबित होगा।













