हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 26 अप्रैल: 2025,
भारत में संसद के दो सदन हैं — लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इस तरह दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सांसद होते हैं। इन सांसदों को ‘सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954’ के तहत वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं।
सांसद निधि और वेतन में फर्क
सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए एक अलग फंड भी दिया जाता है जिसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) कहा जाता है। यह राशि सांसदों के व्यक्तिगत वेतन और भत्ते से अलग होती है।
क्या सांसदों को मिलता है ओवरटाइम का पैसा?
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जैसे प्राइवेट कंपनियों में ओवरटाइम करने पर अतिरिक्त पैसे मिलते हैं, वैसे ही क्या सांसदों को भी संसद के विशेष सत्रों या लंबी बैठकों के दौरान ओवरटाइम का पैसा मिलता है?
इस सवाल का सीधा जवाब है — नहीं।
सांसदों के लिए किसी भी प्रकार के ओवरटाइम भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।
चाहे संसद का सत्र देर रात तक चले या विशेष सत्र आयोजित किए जाएं, सांसदों को ओवरटाइम के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाती।
सांसदों की मौजूदा सैलरी और भत्ते
2024 में सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई थी। इसके तहत:
- पहले सांसदों की मासिक सैलरी ₹1,00,000 थी।
- अब इसमें ₹24,000 की बढ़ोतरी के बाद मासिक सैलरी ₹1,24,000 हो गई है।
सांसदों को मिलते हैं ये भत्ते:
- संसद सत्र के दौरान हर दिन के लिए दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।
- विशेष सत्र के समय भी सांसदों को यही दैनिक भत्ता दिया जाता है।
- हालांकि, ओवरटाइम के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं होता।













