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अलीगढ़ में वाहनों पर चालक की जानकारी अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कार्रवाई

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 13 जुलाई 2025

अलीगढ़, अमर उजाला ब्यूरो:
अलीगढ़ जिले में अब सभी कैब, रैपिडो, ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को अपने वाहन के भीतर और बाहर चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।

आरटीओ दीपक शाह ने जानकारी दी कि यह कदम यातायात प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, वाहन और चालक की पहचान सुनिश्चित करने तथा अवैध संचालन पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों को दो सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे इस आदेश का पालन कर सकें।

जिन वाहनों पर यह विवरण अंकित नहीं मिलेगा, उन्हें सीज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन सिर्फ वही चालक चला सकेगा जिसका नाम वाहन पर अंकित होगा। यदि चेकिंग के दौरान कोई अन्य व्यक्ति वाहन चलाता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वाहनों के दोनों साइड व पीछे पीले या लाल रंग की पट्टिका पर काले रंग से चालक की जानकारी हिंदी में लिखनी होगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को बारकोड देकर रूट निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, जिससे उनकी निगरानी और संचालन में सहूलियत हो सके।

यह अभियान वाहन चालकों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सभी वाहन स्वामियों से आग्रह किया गया है कि वे समयसीमा के भीतर आवश्यक विवरण अंकित कर नियम का पालन करें।

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