हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 7 मई : 2025,
आगरा। लोहामंडी जोन में बिना अनुमति भूमिगत केबल बिछाने पर नगर निगम प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भारती एयरटेल लिमिटेड पर ₹9.20 लाख का जुर्माना ठोका है। कंपनी को तीन दिन के भीतर यह राशि जमा करने का अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। तय समयसीमा में जुर्माना जमा न होने की स्थिति में नगर निगम ने शहर की सीमा में कंपनी की रोड कटिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है।
शिकायत के बाद हरकत में आया नगर निगम
नगर निगम को शिकायत मिली थी कि भारती एयरटेल द्वारा लोहामंडी जोन के वार्ड 18 क्षेत्र में भूमिगत केबल डालने के नाम पर साइड पटरी की खुदाई की जा रही है, जबकि इसके लिए कंपनी ने कोई अनुमति नहीं ली थी। इसके अलावा, निगम की गाइडलाइंस के अनुसार खुदाई के 24 घंटे के भीतर स्थान की मरम्मत (रेस्टोरेशन) भी अनिवार्य है, लेकिन कंपनी ने इस नियम की भी अनदेखी की।
इन क्षेत्रों में की गई थी खुदाई
नगर निगम की जांच में सामने आया कि एयरटेल के कर्मचारियों ने बिना अनुमति के निम्नलिखित स्थानों पर खुदाई की:
- जयपुर हाउस
- खतैना रोड
- अल्कापुरी चौकी से एमजी रोड-2 तक
- कोठी नंबर 109, 110, और 111 के सामने (जयपुर हाउस)
- पर्ल्स हॉस्पिटल के सामने
- प्रतापनगर चौराहा
- भोले बाबा मिल्क एंड डेरी के सामने
नगर निगम ने लिया संज्ञान
नगर निगम के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने क्षेत्रीय जेई मुकेश कुमार को जांच सौंपते हुए मौके की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट आने के बाद नगरायुक्त ने संस्तुति पर कार्रवाई करते हुए भारती एयरटेल पर कुल ₹9,20,868.76 का जुर्माना लगाया। इसमें ₹4,60,434.38 की रोड कटिंग चार्ज और उतनी ही राशि का अर्थदंड शामिल है।
जनता को हो रही थी असुविधा
खुदाई के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पैदल यात्रियों के साथ ही वाहन चालकों को भी असुविधा हो रही थी, जिससे स्थानीय लोगों ने नगर निगम से शिकायत की थी।
नगर निगम की सख्त चेतावनी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी तीन दिन के भीतर जुर्माना जमा नहीं करती है, तो भविष्य में शहर की सीमा में किसी भी स्थान पर भारती एयरटेल को रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

















