हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 6 मई : 2025,
अलीगढ़, 06 मई 2025: आम जनमानस को शीघ्र, सरल और सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी 10 मई, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत, माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा।
इस संबंध में अपर जिला जज एवं पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह लोक अदालत जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों तथा तहसील स्तर पर एक साथ आयोजित की जाएगी।
निस्तारित किए जाने वाले मामलों की श्रेणियां:
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा:
- फौजदारी के शमनीय वाद
- धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस मामले)
- धन वसूली वाद
- मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर वाद
- श्रम संबंधी वाद
- विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद
- पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद
- भूमि अर्जन वाद
- सेवा संबंधी वाद
- अन्य दीवानी वाद
- छोटे एवं लंबित वाद
- प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों एवं विभागीय वाद
वादकारियों से अपील:
श्री श्रीवास्तव ने सभी वादकारियों से आग्रह किया है कि यदि वे अपने लंबित मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो नियत तिथि से पूर्व संबंधित न्यायालय या कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
न्यायिक प्रणाली में विश्वास और सुलह की संस्कृति को बढ़ावा:
राष्ट्रीय लोक अदालत का यह प्रयास न केवल न्यायिक प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी बनाता है, बल्कि समाज में सुलह और सामंजस्य की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। इसमें समाधान न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से होता है, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं।