हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 18 अप्रैल: 2025,
रामपुर की स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान को रामपुर स्थित स्पेशल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। कोर्ट ने चार लंबित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीन मामलों में जमानत मंजूर कर दी है, जबकि एक याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, इस राहत के बावजूद आजम खान अभी सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
किन मामलों में मिली राहत?
- दो मामले हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) से जुड़े थे
- एक मामला शत्रु संपत्ति से संबंधित था
इन तीनों मामलों में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है।
किस मामले में झटका मिला?
- एक मामला गवाह को धमकाने और साजिश रचने से जुड़ा था, जिसमें कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
- आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने जानकारी दी कि इस आदेश के खिलाफ अब सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी।
अब भी दो मामलों में राहत बाकी
वकील जुबेर अहमद के अनुसार, अब केवल दो मामलों में जमानत मिलनी शेष है:
- एक मामला हाई कोर्ट में लंबित है
- दूसरा मामला गवाह को धमकाने वाला है, जिसमें आज जमानत खारिज हुई है
100 से अधिक आपराधिक मुकदमे, अधिकांश में मिल चुकी है जमानत
आजम खान पर 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब भी वह सीतापुर जेल में बंद हैं।
क्या कहता है अगला रास्ता?
आजम खान को भले ही आज की सुनवाई में आंशिक राहत मिली हो, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं।
अब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से आने वाले फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।