हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही किरायेदारों और मकानमालिकों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए किराया अनुबंध (रेंट एग्रीमेंट) के पंजीकरण शुल्क में भारी कमी करने जा रही है। अब पंजीकृत किरायानामा मात्र ₹500 से ₹2500 में कराया जा सकेगा। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
नई नीति के तहत किराये की राशि के अनुसार तीन श्रेणियां तय की गई हैं। 2 लाख रुपये तक के किराये पर ₹500, 6 लाख रुपये तक के किराये पर ₹1500, और 6 से 10 लाख रुपये तक के किराये पर ₹2500 का स्टांप शुल्क देना होगा। इससे पहले पंजीकृत करारनामा कराने का शुल्क अधिक होने के कारण अधिकतर लोग इससे बचते थे, जिससे विवाद की स्थिति बनती थी।
राज्य सरकार का मानना है कि नई दरें लागू होने से किरायेदार और मकानमालिक दोनों को सुविधा मिलेगी और पंजीकरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। पुराने प्रस्ताव को तकनीकी खामियों के चलते रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद नया, व्यावहारिक और सरल प्रस्ताव तैयार किया गया है।
















