हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
1,000 रुपये तक की राशि पर स्वतः ट्रांसफर की सुविधा
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) खातों में जमा 1,000 रुपये या उससे कम की राशि बिना किसी कागजी कार्यवाही के सीधे संबंधित बैंक खाते में भेज दी जाएगी। खाताधारकों को इसके लिए अलग से कोई आवेदन देने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
विभाग के अनुसार जिन खातों का आधार से सत्यापन हो चुका है, उनमें राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिन खातों में आधार लिंकिंग या अन्य औपचारिकताएं शेष हैं, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा।
किन खातों को माना जाता है निष्क्रिय?
नियमों के तहत यदि किसी ईपीएफओ खाते में लगातार तीन वर्षों तक कोई लेन-देन या अंशदान नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय खाता घोषित कर दिया जाता है। ऐसे खातों में छोटी-छोटी रकम वर्षों तक पड़ी रह जाती है, क्योंकि लोग नौकरी बदलने या स्थानांतरण के बाद उन्हें भूल जाते हैं।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत
फिलहाल इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। शुरुआती चरण में 31 लाख निष्क्रिय खातों में से करीब 6 लाख खातों को चुना गया है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो शेष लगभग 25 लाख खातों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
हजारों करोड़ रुपये अटके
आंकड़ों के अनुसार देश में 31.86 लाख निष्क्रिय ईपीएफओ खाते हैं, जिनमें करीब 10,903 करोड़ रुपये जमा हैं। इनमें से लगभग 6 लाख खातों में 1,000 रुपये तक की राशि पड़ी है, जिनकी कुल रकम लगभग 30.52 करोड़ रुपये है। कई खातों में पिछले तीन से बीस वर्षों तक कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई है।
श्रम मंत्रालय के इस फैसले से लाखों खाताधारकों को सीधा लाभ मिलेगा और छोटी राशि के लिए जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
#EPFO #ProvidentFund #LabourMinistry #PFAccount #FinancialRelief













