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सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत

प्रयागराज, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज।
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज चार्जशीट को लेकर दायर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस की चार्जशीट को रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली है।

यह मामला उस वक्त का है जब चुनाव आचार संहिता लागू थी और बर्क पर कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने जांच पूरी कर निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सांसद बर्क ने इसे चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि दर्ज मुकदमा राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और तथ्यों के विपरीत चार्जशीट दाखिल की गई है।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बर्क की याचिका को स्वीकार कर लिया और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि चार्जशीट में पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं हैं और प्रक्रिया में कई कानूनी खामियां हैं। इस निर्णय से बर्क को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उनके खिलाफ इस मामले में निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी।

हाईकोर्ट के इस फैसले को सपा खेमे में राहत और जीत के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है और राजनीतिक प्रतिशोध में फंसाए गए प्रतिनिधियों को अदालत से न्याय मिला है। वहीं, प्रशासनिक स्तर पर यह मामला कानूनी समीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए बंद कर दिया जाएगा।

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