हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: शुक्रवार13 जून 2025
वाराणसी। चर्चित भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने गुरुवार को 16 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और आपराधिक साजिश की धाराओं में दोषी माना है। अब सजा पर सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख तय की गई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता, विनय कुमार सिंह व बिंदु सिंह ने प्रभावी पैरवी की। यह हत्याकांड 12 अक्टूबर 2022 की शाम सिगरा थाना क्षेत्र स्थित जय प्रकाश नगर कॉलोनी में घटित हुआ था।
घटना का विवरण:
सिगरा थाना क्षेत्र के देशी शराब ठेके के पास आरोपी मंटू सरोज, राहुल सरोज व दो अन्य शराब पीने के बाद उपद्रव कर रहे थे। स्थानीय निवासी राजकुमार सिंह ने मना किया तो वे उलझे और कुछ समय बाद 15–20 की संख्या में लौटकर आए। आरोप है कि मंटू, राहुल और अभिषेक के ललकारने पर सभी हमलावरों ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया।
शोरगुल सुन भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह मौके पर पहुंचे और बेटे राजकुमार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी निशाना बना दिया। गंभीर रूप से घायल पशुपतिनाथ सिंह को BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद घायल राजकुमार सिंह ने पुलिस को हमलावरों की जानकारी दी। भाई रुद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दोषी करार दिए गए आरोपी:
- विकास भारद्वाज
- मंटू सरोज
- राहुल सरोज
- मनीष पांडेय
- गणेश सरोज
- अभिषेक सरोज
- दिनेश पाल
- अनूप सरोज
- सूरज यादव
- रमेश पाल
- अनुज उर्फ बाबू सरोज
- श्याम बाबू राजभर
- विशाल राजभर
- संदीप कुमार गुप्ता (फुलवरिया, मंडुवाडीह)
- सुरेश सरोज
- आर्या उर्फ आकाश सरोज
इनमें से संदीप कुमार गुप्ता को छोड़कर सभी आरोपी सिगरा थाना क्षेत्र के चंदुआ व छित्तुपुर इलाके के निवासी हैं।