नई दिल्ली, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला बहुचर्चित “लैंड फॉर जॉब” घोटाले से जुड़ा है, जिसमें रेलवे में नौकरी देने के बदले सस्ती दरों पर जमीन लेने का आरोप है।
अदालत ने जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, उनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान जब अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वे आरोप स्वीकार करते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे, तो उन्होंने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट में कहा गया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले विभिन्न व्यक्तियों से सस्ती दरों पर जमीन ली थी।
इस मामले में लालू यादव के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य और कई अन्य लोग आरोपी बनाए गए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है। अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी।













