हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 15अप्रैल: 2025,
अलीगढ़, 15 अप्रैल 2025:
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत नवविवाहित दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री रोहित कुमार ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत—
- यदि पति दिव्यांग है तो ₹15,000,
- यदि पत्नी दिव्यांग है तो ₹20,000,
- और यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
पात्रता की मुख्य शर्तें:
- विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
- दंपत्तियों में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक का होना अनिवार्य है (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित)।
- गत या वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न विवाह ही मान्य होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ संयुक्त नवीनतम फोटो।
- विवाह पंजीकरण संख्या।
- युवक और युवती दोनों के आय, जाति एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड एवं अधिवास प्रमाण पत्र।
- किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाता (उसकी छायाप्रति)।
आवेदन प्रक्रिया:
- अभ्यर्थी जनसेवा केंद्र / लोकवाणी केंद्र के माध्यम से या स्वयं http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा सभी आवश्यक अभिलेखों को संलग्न कर विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, कमरा संख्या-08 में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराया जा सकता है।
श्री कुमार ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करें। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।