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अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर तक लागू रहेगी धारा-163

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

अलीगढ़ 16 जुलाई 2025  श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, बारावफात सहित आगामी पर्वों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र अलीगढ़ महानगर में 9 सितंबर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-163(2) प्रभावी कर दी गई है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने दी।

          उन्होंने बताया कि खुफिया एवं अन्य माध्यमों से यह संकेत मिले हैं कि त्योहारी व परीक्षा काल में कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।

          धारा-163 के अंतर्गत लागू प्रतिबंधों के अनुसार किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने अथवा प्रसारित करने, सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों से उत्तेजक भाषण देने, समुदाय विशेष के विरुद्ध अपमानजनक भाषा या चित्रों के माध्यम से वैमनस्य फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी। शादी, पार्टी, या अन्य सार्वजनिक आयोजनों में लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन अथवा उपयोग वर्जित रहेगा, और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

          किसी भी सार्वजनिक स्थान, भवन की छत, दुकान या घर पर पत्थर, बोतल, सरिया या अन्य फेंककर चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एवं ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करना या रखना वर्जित रहेगा। इसी प्रकार किसी परीक्षा केन्द्र अथवा सार्वजनिक स्थान पर हथियार, आग्नेयास्त्र, तेजाब, या विस्फोटक पदार्थ लेकर जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को तथा दिव्यांगजनों को उनके सहारे हेतु छड़ी रखने की छूट दी गई है। सिख समुदाय के लोग म्यान में कृपाण रख सकते हैं।

          परीक्षा केन्द्रों के आसपास सौ मीटर की परिधि में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों या वैवाहिक कार्यक्रमों में परंपरागत प्रार्थनाओं पर लागू नहीं होगा। इसी तरह आतिशबाजी, पटाखे आदि का निर्माण, भंडारण, विक्रय अथवा प्रयोग बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।

          धारा-163 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जा सकेगा, विशेषकर रेलवे स्टेशन, शमशाद मार्केट, सिविल लाइन, जमालपुर क्षेत्र, रेलवे रोड व मालगोदाम के आसपास रात्रिकालीन समय में अनावश्यक भीड़ पर विशेष निगरानी रहेगी।

          नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर घूमना, उद्दंडता करना, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किरायेदार बनाना या विदेशी नागरिकों की जानकारी बिना पुलिस को दिए उन्हें ठहराना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग भड़काऊ भाषणों के लिए करना, या किसी समुदाय की भावनाएं भड़काने वाले कार्यों को अंजाम देना, सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध माना जाएगा।

          एडीएम सिटी ने स्पष्ट किया कि उक्त प्रतिबंध आदेश 9 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा, या जब तक इसे पूर्व में निरस्त न कर दिया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा-233 सहित अन्य प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश महानगर क्षेत्र में रहने अथवा आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

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