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सहारा इंडिया पर ईपीएफओ का शिकंजा: 1180 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कर्मचारियों को मिलेगा पीएफ

हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:

लखनऊ। सहारा इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) के 11.80 अरब रुपये जमा न करने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सख्त कार्रवाई की है। ईपीएफओ के लखनऊ वसूली अधिकारी कार्यालय ने 15 अक्तूबर को आदेश जारी कर सहारा इंडिया की लखनऊ स्थित संपत्तियों — कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज व अन्य परिसरों — की आरसी कुर्की के निर्देश दिए हैं। अब इन संपत्तियों को न तो बेचा जा सकेगा, न गिरवी रखा जा सकेगा और न ही ट्रांसफर किया जा सकेगा।

जारी आदेश के अनुसार, ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा 11(2) के तहत कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि पर पहला अधिकार उन्हीं का होगा, जिन्होंने सहारा इंडिया में सेवाएं दी हैं। ईपीएफओ ने नगर निगम, एलडीए और संबंधित तहसीलों को भी पत्र भेजकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक सहारा इंडिया पर कुल 1180 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि और 68,050 रुपये वसूली लागत के रूप में देनदारी है।

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि सहारा की संपत्तियां बेचकर कर्मचारियों के पीएफ बकाये का भुगतान किया जाएगा। यह कदम उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जिनकी मेहनत की कमाई वर्षों से अटकी हुई थी।

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