हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़ ✑ मंगलवार 27 मई 2025
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बड़े आतंकी मामले में ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। जिले की ADJ-11 कोर्ट ने सोमवार को हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मौलाना सैफुल इस्लाम को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर ₹48,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आतंकी उल्फत हुसैन जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला है। 2002 में मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उल्फत और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया था। आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की थी।
बरामद हथियारों में शामिल थे:
- 1 AK-47 राइफल,1 AK-56 राइफल, 2 पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक सामग्री, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 8 मैगजीन, 560 कारतूस,
जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों ने यह खुलासा किया कि आतंकी गिरोह देश के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था। उनकी योजना देश की शांति व्यवस्था को भंग करने की थी।
साल 2008 में उल्फत हुसैन को कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद वह फरार हो गया। लगातार फरार रहने पर मुरादाबाद पुलिस ने उस पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया था। इसके बाद आतंकवादी की तलाश में पुलिस और एटीएस लगातार प्रयासरत रही।
लगभग 17 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश एटीएस और मुरादाबाद की कटघर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर में छापेमारी के दौरान उल्फत हुसैन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे मुरादाबाद लाया गया और ADJ-11 की कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर ADJ-11 की अदालत ने उल्फत हुसैन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि आरोपी देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत सजा दी गई।