हिन्दुस्तान मिरर न्यूज: 1 अगस्त 2025
नेशनल डेस्क | अगस्त 2025
नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन व्यक्तियों और वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। यह आदेश उन अफवाहों और भ्रांतियों पर भी विराम लगाता है जो टोल टैक्स छूट को लेकर समय-समय पर फैलती रही हैं।
NHAI ने एक आधिकारिक सूची जारी की है, जिसमें उन विशेष श्रेणियों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट केवल कुछ विशिष्ट पदों पर आसीन व्यक्तियों, आपातकालीन सेवाओं और कुछ विशेष स्थितियों में दी गई है।
आपातकालीन सेवाओं को पूर्ण छूट
देश में आपात स्थितियों के दौरान समय का विशेष महत्व होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस कंट्रोल वाहन जैसे आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को टोल टैक्स से पूरी छूट दी गई है।
- ये वाहन किसी भी टोल प्लाजा से बिना भुगतान के गुजर सकते हैं।
- इनका उद्देश्य है – तेज़ और बाधारहित मदद पहुँचाना।
उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को छूट
भारत सरकार ने कुछ विशेष पदाधिकारियों को भी टोल टैक्स से छूट दी है, लेकिन केवल आधिकारिक यात्रा के दौरान। इनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
इन अधिकारियों को यह छूट राष्ट्रीय सेवा के निर्वहन में समय की बचत और सुगमता के लिए दी गई है।
जनप्रतिनिधियों को भी मिलेगी छूट
सांसद (MP) और विधायक (MLA) को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है, जब वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु यात्रा पर हों।
- यह छूट केवल आधिकारिक यात्रा तक सीमित है।
- व्यक्तिगत या पारिवारिक यात्रा पर उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी।
सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए नियम
देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी टोल टैक्स से छूट प्राप्त है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं:
- छूट केवल ड्यूटी के दौरान वर्दी में रहने पर लागू होती है।
- यदि जवान निजी कपड़ों में या छुट्टी पर हों, तो उन्हें टोल टैक्स देना होगा।
- उद्देश्य यह है कि ड्यूटी के समय कोई बाधा न आए।
दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान
दिव्यांग नागरिकों को यात्रा में सहूलियत देने के लिए NHAI ने उन्हें टोल टैक्स से मुक्त किया है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम हैं:
- उनके पास मान्य विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- वे अपनी ट्राईसाइकिल या स्पेशल डिज़ाइन वाहन से यात्रा कर रहे हों।
यह निर्णय दिव्यांगों की सुलभ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए है।
किसानों को राज्य विशेष छूट
कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को टोल टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट संपूर्ण भारत में लागू नहीं है, बल्कि राज्यों की नीति पर निर्भर करती है:
- किसान छूट का लाभ लेने से पहले अपने राज्य की टोल नीति जरूर जांच लें।
- यह छूट विशेष कृषि क्षेत्रों या ग्रामीण सड़कों पर लागू हो सकती है।
क्या 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल टैक्स देना होगा?
यह धारणा काफी आम है कि यदि दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किमी से कम है तो टोल नहीं देना पड़ता, लेकिन NHAI ने इसे मिथक बताया है।
- ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है।
- टोल वसूली की वैधता NHAI की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अनुबंध और स्वीकृत शर्तों पर आधारित होती है।
- इसलिए, किसी भी दूरी पर टोल देना अनिवार्य हो सकता है यदि वह प्राधिकृत टोल पॉइंट हो।