हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: 14 मई : 2025,
लखनऊ – कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की गई एक नई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है। यह याचिका कर्नाटक निवासी याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने नए साक्ष्य प्रस्तुत करने का दावा किया था। साथ ही, उन्होंने यह अनुरोध भी किया था कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर रोक लगाई जाए।
हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह की एक याचिका पर पहले ही 5 मई को सुनवाई हो चुकी है और निर्णय दिया जा चुका है। इसलिए यह नई याचिका उसी विषय पर विचार के योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यदि चाहें तो पूर्व आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने खुद ही याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास पहले ही अन्य कानूनी उपायों की अनुमति दी जा चुकी है, और वह वैकल्पिक न्यायिक उपायों की ओर रुख कर सकते हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन अदालतों में ऐसे प्रयासों को अब तक कानूनी ठोस आधार नहीं मिला है। इस ताज़ा घटनाक्रम से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि इस विषय पर अब तक कोई वैध और निर्णायक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है