लखनऊ, हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति में अहम बदलाव करने जा रही है। अब सात मीटर चौड़ी सड़क पर भी उद्योग लगाने की अनुमति देने की तैयारी है। पहले यह अनिवार्यता 12 मीटर सड़क की थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थीं। इस संशोधन से भूमि उपयोग परिवर्तन और नक्शा पास कराने की जटिलता भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में पहले ही सात मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग लगाने की अनुमति दी जा चुकी है, अब यही व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में लागू करने पर सहमति बन चुकी है। प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से पास कर लागू किया जाएगा। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। अभी तक यह जिम्मेदारी जिला पंचायतों की थी, लेकिन अब इसे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को सौंपने की तैयारी है। इसके लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया जाएगा।
इसके साथ ही औद्योगिक पार्कों में सड़क, ड्रेनेज, हरित पट्टी, फेंसिंग और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाओं को विकसित करने के मानकों में भी ढील दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएं।













