हिन्दुस्तान मिरर न्यूज–
विधानसभा में होगा पास होगा बांकेबिहारी मंदिर न्यास विधेयक
लखनऊ। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बांकेबिह्रारी मंदिर न्यास को बनाने पर रोक लगाकर हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार आज सोमवार से जारी विधान मंडल दल के सत्र में न्यास विधेयक पेश करेगी। सूत्रों का दावा है कि सरकार चाहती है कि विधेयक पास करा लिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई तक उसे स्थगित रखा जाएगा।
सूत्रों का दावा है कि पेश होने वाले विधेयक में मंदिर के चढ़ावे और संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। साथ ही अगले वित्त वर्ष 2026 में न्यास बोर्ड मंदिर के रख-रखाव के लिए बजट भी पास करेगा। इसके अलावा मंदिर के पुजारियों व सेवकों का वेतन निधार्रित करने के साथ साथ ही मंदिर परिसर और कारीडोर निर्माण के लिए इंजीनियरों व वास्तुविदों की सलाह लेकर काम करना और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना आदि प्रस्ताव होंगे।
न्याय में होंगे 18 सदस्य
सूत्रों का दावा है प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक बांकेबिहारी मंदिर न्यास में कुल 18 सदस्य होंगे। इनमें 11 मनोनीत और सात सदस्य पदेन होंगे। नामित सदस्यों में वैष्णव संप्रदाय के साथ ही पीठ से संबंधित तीन सदस्य होंगे। मंदिर में सेवारत गोस्वामी परंपरा के दो सदस्य होंगे, जो कि स्वामी हरिदास जी के कुल के संबंधित हों। सभी का कार्यकाल तीन साल का होगा। पदेन सदस्यों में मथुरा के डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त, ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के सीईओ, बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।