हिन्दुस्तान मिरर न्यूज़: गुरुवार 12 जून 2025 रामपुर
रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्टांप चोरी के मामले में रामपुर डीएम कोर्ट ने उन पर 4.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे जमा करने में विफल रहने के बाद अब प्रशासन ने उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया है। इसके तहत अब्दुल्लाह से 4.64 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ 10% अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क की वसूली की जाएगी।
मामले का विवरण
प्रशासन के अनुसार, अब्दुल्लाह आजम ने 2022 में घाटमपुर-बेनजीर क्षेत्र में करीब डेढ़ हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इस दौरान उन्होंने तय सर्किल रेट से कम स्टांप शुल्क जमा कर स्टांप चोरी की थी। साल 2023 में तत्कालीन एसडीएम ने इस मामले की रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसके आधार पर डीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। अप्रैल 2025 में डीएम कोर्ट ने अब्दुल्लाह को तीन अलग-अलग स्टांप चोरी के मामलों में दोषी पाया और 4.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन अब्दुल्लाह ने इसे जमा नहीं किया।
वर्तमान स्थिति
जुर्माना जमा न करने के कारण अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने अब वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। प्रशासन अब इस राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करेगा। बता दें कि अब्दुल्लाह आजम हाल ही में फरवरी 2025 में हरदोई जेल से 17 महीने बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें दो पासपोर्ट और पैन कार्ड से जुड़ा मामला भी शामिल है।
पृष्ठभूमि
अब्दुल्लाह आजम पर 2019 और 2022 में खरीदी गई जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी का आरोप है। उन्होंने आवासीय जमीन को कृषि भूमि दिखाकर कम स्टांप शुल्क जमा किया था। डीएम कोर्ट ने इन तीन मामलों में उन्हें दोषी ठहराया और कुल 4.64 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया। अब्दुल्लाह और उनके परिवार पर पहले भी कई कानूनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिसमें उनके और उनकी मां डॉ. ताजिन फातिमा के हथियार लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
आगे की कार्रवाई
एडीएम वित्त एवं राजस्व ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया है कि जुर्माने की वसूली सुनिश्चित की जाए। यदि अब्दुल्लाह आजम ने जल्द ही यह राशि जमा नहीं की, तो प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है। इस मामले में उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।