हिन्दुस्तान मिरर न्यूज:
🔹 अधिवक्ता ने कोर्ट में लगाई गुहार
अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता अनूप कौशिक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बिजली विभाग के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने धोखाधड़ी और बदनीयती से उनके स्मार्ट मीटर को बिना अनुमति प्रीपेड मीटर में बदल दिया और समय से पहले ही बिजली आपूर्ति काट दी।
🔹 तय तिथि से पहले काटी गई बिजली
प्रार्थी के अनुसार फरवरी 2026 का बिजली बिल 3185 रुपये था, जिसकी अंतिम तिथि 22 मार्च और विच्छेदन तिथि 29 मार्च निर्धारित थी। इसके बावजूद 17 मार्च को ही दोपहर में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे परिवार को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
🔹 बिना सूचना मीटर बदला, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन
अधिवक्ता का कहना है कि विभाग ने बिना किसी लिखित सहमति और सूचना के उनके मीटर को प्रीपेड में बदल दिया। जबकि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत उपभोक्ता को पोस्टपेड या प्रीपेड विकल्प चुनने का अधिकार है।
🔹 भुगतान के बाद भी 24 घंटे तक नहीं आई बिजली
प्रार्थी ने उसी दिन 5000 रुपये और अगले दिन 2000 रुपये ऑनलाइन जमा किए, फिर भी लगभग 24 घंटे बाद बिजली बहाल की गई। इस दौरान उन्हें अंधेरे, गर्मी और पानी की समस्या से जूझना पड़ा, साथ ही उनके पेशेवर कार्य पर भी असर पड़ा।
🔹 पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं हुई एफआईआर
घटना की शिकायत एसएसपी अलीगढ़ को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई, लेकिन आरोप है कि विभागीय प्रभाव के चलते थाना क्वार्सी में एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
🔹 कोर्ट से जांच के आदेश की मांग
प्रार्थी ने न्यायालय से मांग की है कि थाना क्वार्सी को एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाएं।
#Aligarh #ElectricityIssue #SmartMeter #ConsumerRights #LegalNews #IndiaNews













